परिसीमन 2026: संसदीय सीटों का चुनावी पुनर्गठन और महत्व
परिचय
2026 में संसद और विधानसभा सीटों के परिसीमन का विषय एक बार फिर से राजनीतिक और अकादमिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है। परिसीमन का अर्थ है किसी देश या प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना या फिर से निर्धारित करना। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात लगभग समान रहे, जिससे 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत का पालन हो सके। यह विषय 20 अप्रैल 2026 की स्थिति में भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को इसके संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षा के करंट अफेयर्स सेक्शन में अक्सर पूछा जाता है।
मुख्य विवरण
परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 (संसद के लिए) और अनुच्छेद 170 (राज्यों की विधानसभाओं के लिए) के तहत अनिवार्य है। इसके अनुसार, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुन: समायोजन किया जाना चाहिए। हालांकि, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संसदीय और विधानसभा सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। बाद में, 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 के माध्यम से इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही अगला परिसीमन होगा, जो कि 2031 की जनगणना हो सकती है।
परिसीमन आयोग एक उच्चस्तरीय निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त सदस्य होते हैं। आयोग का मुख्य कार्य भौगोलिक क्षेत्रों को इस तरह से विभाजित करना है कि लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो। यह अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी करता है। 2026 के बाद होने वाला परिसीमन भारत के संघीय ढांचे पर गहरा प्रभाव डालेगा, खासकर उन राज्यों के लिए जिनकी जनसंख्या में पिछले कुछ दशकों में काफी वृद्धि हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जबकि दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को नुकसान हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
भारत में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में गठित किया गया था। 1976 में सीटों को फ्रीज करने का निर्णय इसलिए लिया गया था ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को दंडित न किया जाए। यह तर्क दिया गया कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे, उन्हें कम संसदीय सीटें मिलेंगी, जबकि जो राज्य विफल रहे, उन्हें अधिक सीटें मिलेंगी, जो एक गलत प्रोत्साहन होगा। हालांकि, 2026 के बाद यह स्थगन समाप्त हो जाएगा, और 2031 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्गठन एक राजनीतिक अनिवार्यता बन जाएगा। यह एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि यह राज्यों के राजनीतिक प्रभाव और केंद्रीय राजस्व में उनके हिस्से को प्रभावित कर सकता है।
प्रभाव और महत्व
आगामी परिसीमन का भारतीय राजनीति, शासन और संघीय संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को लोकसभा में अधिक सीटें मिलेंगी, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। इसके विपरीत, जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
- संघीय ढांचा: यह केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि दक्षिणी राज्य अपनी जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के लिए 'दंडित' महसूस कर सकते हैं।
- विकास और संसाधन: अधिक सीटों वाले राज्यों को केंद्रीय योजनाओं और संसाधनों में अधिक हिस्सेदारी की उम्मीद हो सकती है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है।
- सामाजिक न्याय: SC/ST सीटों का पुन: निर्धारण भी सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा।
यह प्रक्रिया भारत के लोकतंत्र में 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्रीय समानता और संघीय सौहार्द बनाए रखने की चुनौती भी जुड़ी हुई है।
परीक्षा के लिए महत्व
- UPSC: Prelims में संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 82, 170), परिसीमन आयोग, महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों (42वां, 84वां) से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। Mains में भारतीय राजव्यवस्था, संघीय ढांचा, चुनाव सुधार, जनसंख्या नीति और केंद्र-राज्य संबंधों पर विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- SSC: General Awareness सेक्शन में परिसीमन का अर्थ, संवैधानिक अनुच्छेद, परिसीमन आयोग के सदस्य और भारतीय संविधान से संबंधित सामान्य प्रश्न आ सकते हैं।
- Banking: IBPS/SBI परीक्षाओं में भारतीय राजनीति की स्थिरता, आर्थिक नीतियों पर राजनीतिक निर्णयों का प्रभाव और महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाओं से जुड़े करंट अफेयर्स प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
संभावित परीक्षा प्रश्न
- प्रश्न 1 — परिसीमन से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है? उत्तर: परिसीमन का अर्थ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुन: निर्धारण करना है ताकि जनसंख्या का अनुपात समान रहे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 82 और 170 में है।
- प्रश्न 2 — भारत में संसदीय और विधानसभा सीटों को 2026 तक किस जनगणना के आधार पर फ्रीज किया गया है? उत्तर: संसदीय और विधानसभा सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया है।
- प्रश्न 3 — परिसीमन आयोग की संरचना में कौन-कौन शामिल होते हैं? उत्तर: परिसीमन आयोग में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
याद रखने योग्य तथ्य
- परिसीमन का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का समानुपात सुनिश्चित करना है।
- भारत में अगला परिसीमन 2026 के बाद 2031 की जनगणना के आधार पर अपेक्षित है।
- संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 परिसीमन से संबंधित हैं।
- पिछली बार सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज किया गया था।
- यह प्रक्रिया राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी।
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